मथुरा, फरवरी 25 -- मथुरा, नंदी (सांड़) की राइफल से गोली मारकर हत्या करने वाले की जमानत याचिका को एडीजे प्रथम राम किशोर पांडेय की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने बताया कि थाना नौहझील में गौरक्षा दल के अध्यक्ष शेरगढ़ व एनजीओ के संचालक बांके बिहारी ने 25 जनवरी 2026 को एक प्रार्थना पत्र दिया कि एदलगढ़ी निवासी धर्मवीर उर्फ टाइगर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से शाम को नंदी की गोली मारकर हत्या करने के बाद उसे अपने घर के समीप खेत में गाड़ दिया है। बांके बिहारी अपने साथी लव शर्मा के साथ गांव पहुंचे और जानकारी करने के उपरांत इस मामले में रिपोर्ट कराने के लिए थाना नौहझील पहुंच कर तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में धर्मवीर उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर कोर्ट में ...
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