बागेश्वर, मार्च 26 -- बागेश्वर। होटल कारोबारी से रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी गोपाल चंद्र वनवासी उर्फ गोपाल राम की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी हो जाने के बाद अग्रिम जमानत याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मामले में आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज धपोला, जबकि राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जीबी उपाध्याय ने पक्ष रखा।

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