गोपालगंज, अगस्त 24 -- (पंचदेवरी से निराला ओझा की रिपोर्ट) जिले में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मकान किराया भत्ता (एचआरए) को लेकर शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह भी पढ़ें- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार हटाने का निर्देश एचआरए की दर और पात्रता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर एचआरए की दर, पात्रता एवं स्वीकृति प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिया है। यह निर्देश वित्त विभाग के संकल्प और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के आलोक में जारी किया गया है। विभाग के निर्देश के अनुसार गोपालगंज नगर परिषद की सीमा में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत एचआरए देय होगा। जिले में केवल गोपालगंज शहर को वर्गीकृत श्रेणी (वर्ग-2) म...