रामपुर, सितम्बर 18 -- गोकशी के चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर चार लाख 10 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। मालूम हो कि पटवाई थाना क्षेत्र के ठाकुरद्वारा गांव के जंगल में 21 मई 2021 को गोवंशीय पशुओं के अवशेष बरामद हुए थे। इस मामले में पुलिस ने सैफ राहत कुरैशी, निवासी मुहल्ला बजरिया कढू, थाना गंज, उवैश, अन्नू और फुरकान निवासी मोहल्ला बजरिया खानसामा, थाना गंज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनके कब्जे से पुलिस ने 1.40 कुंतल गोमांस और गोवध के उपकरण बरामद किए थे। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए। जिसका ट्रायल एडीजे-1 अजय कुमार दीक्षित की कोर्ट में चला। एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि कोर्ट ने चारो आरोपियों को दोषी पाते हुए सात-सात साल कैद की सजा और चार लाख 10 हजार रुप...