बुलंदशहर, नवम्बर 19 -- बुलंदशहर। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय कक्ष संख्या-1 मोहम्मद जुल्करनैन आलम ने करीब 20 साल पुराने गैस रिफलिंग के मामले में अभियुक्त दुकानदार को छह माह कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बुधवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश शर्मा ने बताया कि 3 मई 2005 को पूर्ति निरीक्षक स्याना सत्यवीर सिंह ने नरसेना की बुगरासी चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 15 फरवरी 2005 को तहसीलदार स्याना एवं पूर्ति लिपिक स्याना के साथ नगर बुगरासी में बसी बांगर तिराहे के निकट एवं दुकानों पर रखे सिलेंडरों की जांच की गई। जांच के दौरान देशराज सिंह को एक भारत गैस कंपनी के 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर से पांच किलोग्राम क्षमता के छोटे सिलेंडर में गैस रिफलिंग करते ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.