बरेली, मई 8 -- सीयूजीएल कंपनी की पाइप्ड नेचुरल गैस चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका अर्जी को अदालत ने ख़ारिज कर दिया। आरोपियों के अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। कोर्ट ने सुनवाई को दिनांक 15 मई 2026 की तारीख नियत की है। बता दे बीती 3 मई 2026 को थाना इज्जतनगर पुलिस ने सीयूजीएल कंपनी की तहरीर पर सफररुद्दीन, मुस्तफा एवं अनुज सक्सेना को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आरोपीगण पाइप्ड गैस मीटर को बायपास कर अत्यंत जोखिमपूर्ण तरीके से घरेलू पाइप्ड गैस की चोरी कर रहे थे। जिससे आसपास के लोगों के जीवन एवं संपत्ति को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। मामले में कंपनी के ठेकेदार द्वारा नियुक्त बिलिंग विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल पाया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किये जाने के बाद उनके अधिवक...