गोरखपुर, मार्च 28 -- गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ सिंह ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद निवासी बेचू को आठ साल छह माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन मिश्रा एवं मनीष मिश्र का कहना था कि वादिनी जहीरुन निशा गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला की निवासी है। छह मार्च 2018 को रात करीब 3 बजे वादिनी के ससुर बेचू अपनी पत्नी खैरून निशा को मार पीट रहे थे। आवाज सुनकर वादिनी के पति सद्दाम बचाने पहुंचे तो अभियुक्त ने उन्हें कुदाल से सिर पर मारकर घायल कर दिया। वादिनी के परिजन उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्त...