नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने गैर-लाभकारी इकाइयों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकरण वैधता अवधि बढ़ा दी है। इन इकाइयों को बिना कोई कोष जुटाये तीन साल के लिए गैर-सरकारी संगठन के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी गई है। साथ ही शून्य ब्याज शून्य मूलधन वाला बॉन्ड जारी करने के लिए न्यूनतम बोली आवश्यकता को कम कर दिया गया है। शून्य ब्याज शून्य मूलधन उत्पाद की संरचना बॉन्ड के समान होती है। सेबी ने वैधता अवधि को मौजूदा के दो साल से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया है। इस दौरान गैर-लाभकारी संगठन कोष जुटाए बिना शेयर बाजार में पंजीकृत रह सकते हैं। यह भी पढ़ें- CBSE 10th Second Exam 2026: सीबीएसई 10वीं के प्राइवेट छात्र 2nd एग्जाम के लिए कैसे करें आवेदन, क्या हैं नियम व योग्यता

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