रांची, मार्च 29 -- रांची । संवाददाता रांची जिले में कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी व गैर सरकारी विद्यालयों को 8 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला के सभी संबंधित विद्यालय प्राचार्य/प्रबंधन समिति/संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे विभागीय पोर्टल https://rte.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने विद्यालय का पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें। प्रशासन के अनुसार आवेदन के दौरान विद्यालयों को आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षक, छात्र नामांकन, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय व पेयजल जैसी सभी आवश्यक जानकारियां सही रूप में अपलोड करनी होंगी। साथ ही पोर्टल से यूजर मैनुअल और प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी डाउनलोड किया जा सकता है। निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने या मानकों पर खरा...