संतकबीरनगर, अप्रैल 8 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के सत्र न्यायधीश ने गैर इरातदन हत्या के मामले के आरोपी को 03 वर्ष की सजा सुनायी। इसके साथ ही 10000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाना क्षेत्र के सोनाड़ी निवासी जगदंबा प्रसाद चौरसिया ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि 31 जनवरी 2018 को समय करीब 05 बजकर 18 मिनट पर उनका लड़का अभय कुमार घर के सामने दक्षिण तरफ सब्जी लेने गया था। तब तक उनके भाई का नाती बृजेश मोटर साइकिल से आ गए और वहीं खड़े होकर उनके लड़के से बातचीत करने लगे। इसी बीच उनका पड़ोसी सुधाकर साहनी पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे की स्कार्पियो गाड़ी चलाते हुए उनके लड़के अभय व ब...
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