कुशीनगर, अक्टूबर 7 -- कुशीनगर। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के मलहिया गांव में 13 साल पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो परमेश्वर प्रसाद ने मंगलवार को दोषी बड़े भाई को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 16 मई 2013 की रात मलहिया निवासी सुक्खल गोंड के मकान का निर्माण चल रहा था। इस दौरान उसका बड़ा भाई रामऔतार उर्फ रामअवतार गोंड दरवाजे पर पहुंचा और उससे विवाद करने लगा। आरोप है कि कहासुनी के दौरान रामऔतार ने ईंट से सुक्खल के सिर पर वार कर दिया। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या में बड़े भाई को पांच साल का कैद गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। परिजन उसे इलाज के लिए खड्डा अस्पताल ले...