शाहजहांपुर, अगस्त 7 -- शाहजहांपुर। करीब 12 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अतीक उद्दीन की अदालत ने पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशि मोहन सिंह ने बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के शहबाजनगर निवासी प्रेमपाल ने 24 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बाबू, छोटे, रामबहोरे और रामू ने उसकी बहन सुनीता के पास मरी हुई गोह डाल दी। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया।शिकायत के अनुसार, शोर सुनकर प्रेमपाल के पिता रामदास, मां कमला देवी और भाई रामभजन मौके प...