हरदोई, जुलाई 2 -- हरदोई। टड़ियावां थानाक्षेत्र के खड़ाखेड़ा गांव में खेत पर मवेशियों द्वारा फसल चरने के विवाद में युवक की पिटाई कर मौत के मामले में अदालत ने पिता और उसके दो पुत्रों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, वादी नत्थूलाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 3 जनवरी 2020 की सुबह उसका भाई राकेश खेत देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के रवि, रामपाल और टीकाराम ने उस पर अपनी फसल पशुओं से चरवाने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। तीनों ने लाठी-डंडों से राकेश की बेरहमी से पिटाई कर दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल राकेश को पहले हरदोई मेडिकल कॉलेज और बाद में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया। वहां सात जनवरी 2020 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान सत्र ...