महाराजगंज, फरवरी 23 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चौक थाना क्षेत्र के दरहटा गांव में गैर इरादतन हत्या के करीब 16 साल पुराने मामले में पांच अभियुक्त जगदीश पुत्र मुन्ना, चम्पा पत्नी जगदीश, सरस्वती पत्नी कन्हैया, गोबरी पुत्र स्व. पलटू, देवीचरण पुत्र रूपई को दोषी करार दिया है। सभी आरोपित दरहटा गांव के ही निवासी हैं। न्यायालय ने इनके खिलाफ तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार यह घटना 25 मई 2010 की है। पत्रावली के मुताबिक दरहटा गांव निवासी गिरजेश कुमार ने चौक पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपितों ने लाठी-डंडा से उसके भाई जयहिन्द को बेरहमी से पीट दिया था। इससे वह गंभीर रूप से...
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