बांदा, सितम्बर 20 -- बांदा। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नौ दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं मे सजा सहित प्रत्येक को 8500-8500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी सुभराती पुत्र अतुल शेख ने गिरवां थाने मे 31 अक्टूबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। बताया कि समय करीब तीन बजे दोपहर वीरेंद्र यादव व नंदन यादव, पप्पू कुशवाहा उसके घर आए और उसके भाई बफाती उर्फ नागा को बातचीत के लिए बुलाया। बात-बात करते कुछ दूर चले गए। शाम को घर के पास पहुंचे तभी रामभवन व जयकरन यादव, नेता यादव, लाला,शिवभवन, नंदू चार-पांच लोगों के...