ललितपुर, जून 9 -- ललितपुर। कोतवाली महरौनी क्षेत्र अंतर्गत कुरौरा में एक दिव्यांग की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने दो महिलाओं सहित आठ आरोपितों को गैर इरादतन हत्या में सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपितों पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सविता ने बताया कि ग्राम कुरौरा निवासी लोकपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह ने दिनांक एक सितंबर 2017 को कोतवाली महरौनी पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया कि दिनांक 29 अगस्त 2027 को शाम करीब छह बजे उसका दिव्यांग भाई राजू राजा और राजा भैया पुत्र बलदेव सिंह अपने घर पर थे और घर के परिजन कम से गए हुए थे। इसी बीच उसके भाई ने पड़ोस में रहने वाली कमलेश राजा पत्नी उदल सिंह व मिथिलेश राजा पत्नी सुखपाल स...