मिर्जापुर, सितम्बर 23 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दो दोषी को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गरेरी धनावल गांव निवासी अर्चना सिंह पत्नी राजन सिंह पटेल ने 25 दिसंबर 2023 को राजगढ़ थाने में तहरीर दिया। नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप लगाया कि पति राजन सिंह को मारपीट कर जख्मी कर दिया। जिससे वह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ पुलिस व मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराया।अभियोजन अधिकारी डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक उपनिरीक्षक रामसूरत यादव, कोर्ट मुहर...