फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 10 -- फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में दो को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों दोषियों को पुलिस ने अपनी निगरानी में लेकर जेल में दाखिल किया। फतेहगढ़ कोतवाली के शीशमबाग कैंट निवासी राहुल ने दो लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसमें कहा था कि 23 अक्तूबर 2014 को उसकी मां उर्मिला अपने घर के सामने खड़ी थी तभी पड़ोस के सुभाष और जयचंद्र जातिसूचक गालिया दंने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने लाठी डंडों से मां पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की गयी।हमले में मां गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने दर्ज मुकदमे में जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद विशे...