आगरा, मई 27 -- प्लॉट में गोबर डालने को लेकर हुए विवाद में मारपीट कर गैर इरादतन हत्या के मामले में दंपति समेत तीन को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज लोकेश कुमार ने दोषी साहब सिंह, उसकी पत्नी अर्चना व भाई दशरथ निवासीगण ग्राम सामरा को पांच वर्ष के कारावास और 31500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने मारपीट के दोषी हरिओम को छह माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने गवाह और साक्ष्य पेश किए। वादी जल देवी ने थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि 19 जून 2022 की सुबह उसकी लड़की गोबर डालने गई थी, तभी आरोपित साहब सिंह, उसकी पत्नी आदि ने गालीगलौज की। वहां पहुंचे वादी के पति महेंद्र सिंह व पुत्र आकाश को आरोपियों ने लाठी-डंडा व सरिया से बेरहमी से पीटा। जिससे पति और बेटे को...