गिरडीह, मई 21 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। गैर इरादतन हत्या के मामले में चार दोषियों को दस साल कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने बुधवार को भुनेश्वर मंडल की गैर इरादतन हत्या में दोषी रघुनाथ मंडल, प्रसादी मंडल, छक्कू मंडल एवं संतोष मंड उर्फ संतु मंडल की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने चारों को दस-दस साल कारावास एवं दस-दस हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया है। बता दें कि अदालत ने चारों आरोपियों को 19 मई को ही दोषी ठहराया था। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 62/2014 से संबंधित है। इस मामले के सूचक प्रदीप मंडल है। प्रदीप के पिता भुनेश्वर मंडल का जमीन विवाद में साल 2014 में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्व...