हमीरपुर, जुलाई 29 -- हमीरपुर। पांच वर्ष पूर्व बातचीत में विवाद के बाद ग्रामीण की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या की गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट अफसाना ने एक हत्यारोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जरिया थानाक्षेत्र के बरगवां निवासी उदयराज ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भाई लल्लू पुत्र श्रीपत 24 जुलाई 2021 की शाम को दरबाजे बैठा था। उसके पास रामऔतार बातचीत कर रहा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते रामऔतार की पत्नी कुल्हाड़ी लेकर आई। जिसके बाद रामऔतार ने लल्लू पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिये। जिससे लल्लू की मौके पर मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर रामऔतार, इसकी मां रुपरानी व रंजीत पुत्र श्यामलाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।

केस की सुनवाई मुकदमें की सुनवा...