गैर इरादतन हत्या में दंपति सहित तीन को 5-5 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, अप्रैल 16 -- न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 5 - 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसमें एक महिला भी शामिल है। न्यायालय ने उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना एटा के जोधपुर उड़ेसर निवासी रानी देवी पत्नी सत्यपाल 2 अगस्त 2023 को खेत पर चारा काटने गई थी। उसी दौरान गांव के ही अमीर सिंह पुत्र बादशाह उसकी पत्नी प्रीति तथा भाई मोहन लाल पहुंच गए।उन लोगों ने अकारण ही रानी देवी को लाठी डंडों से मारपीटकर घायल कर दिया। महिला की चीखपुकार सुन खेतों में काम कर रहे लोग वहा पहुंचे। हमलावर वहा से भाग गए।रानी देवी ने तीनो के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 323,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में रानी देवी की मौत हो गई। मामले में धारा 308 की बढ़ोत्तरी की गई।पुलिस ने विव...
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