कुशीनगर, जुलाई 1 -- पडरौना, निज संवाददाता। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या के आरोपी को पांच वर्ष कारावास रामकोला थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में 21 साल पूर्व दो पट्टीदारों में हुए मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी-2 परमेश्वर प्रसाद ने चार आरोपियों को तीन-तीन साल का कैद व प्रत्येक को 2500-2500 के अर्थदंड की सजा सुनाया है।घटना का विवरण सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि रामकोला के परसौनी में 22 अप्रैल 2005 को दो पट्टीदारों में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी। इसमें तसद्दुक उम्र 24 वर्ष की एक सप्ताह बाद केजीएमसी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के भाई नजीर की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। ऑपरेशन कन...