गोरखपुर, अगस्त 31 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के गेरुई बुजुर्ग निवासी आठ अभियुक्तों को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र जायसवाल व सतीश यादव ने बताया कि वादिनी मेनका गेरुई बुजुर्ग की निवासी हैं। 10 जून 2017 को सुबह करीब 11 बजे पुरानी रंजिश में अभियुक्त लोरिक साहनी, जयहिंद, प्रकाश, गनेश, शम्भू साहनी, श्रीचंद साहनी, सुदर्शन साहनी व गोरख साहनी लाठी-डंडा, लोहे की रॉड, फरसा और भाला लेकर एकराय होकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। यह भी पढ़ें- पति-पत्नी और दो बेटे ...