जौनपुर, फरवरी 10 -- जौनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सरपतहां थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर महिला की कुल्हाड़ी से मारकर गैर इरादतन हत्या करने के पांच आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने दस साल की कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया। वादी सुभद्रा शुक्ला निवासी ग्राम नेवादा ने सरपतहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी 31 मई 2023 को शाम पांच बजे पट्टीदार राजेश शुक्ला, उनके पुत्र संजीत शुक्ला, राजेश की पत्नी माधुरी, संदीप शुक्ला और उसकी पत्नी डिंपल एक राय होकर जान से मारने की मंशा से वादिनी की बहू नेहा शुक्ला को कुल्हाड़ी और डंडे से मारकर उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाया। जिससे बहू का सिर फट गया। वह बेहोश हो गई। उसे सुईथाकला सरकारी अस्पताल और वहां से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। इस द...