छपरा, मई 4 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने अवतार नगर थाना कांड से जुड़े गैर इरादतन हत्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एक आरोपी को सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अवतार नगर थाना क्षेत्र के रामगढ़ा निवासी गुड्डू नट को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत तीन वर्ष चार माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को पांच साल की कैद मामले की जानकारी मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ध्रुव देव सिंह व उनके सहयोगी चंद्र प्रकाश नागवंशी ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कुल सात गवाहों की गवाही प्रस्तुत की, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।जानकारी के अनुसार, गांव...