बुलंदशहर, मई 4 -- अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02 मनोज कुमार के न्यायालय ने वर्ष 2021 को गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना छतारी क्षेत्र के गांव नंगला खुशहाल निवासी रामप्रकाश यादव ने मामूली विवाद में थाना सिकंदराबाद के गांव नहरपुर निवासी हरपाल सिंह की बहन के सिर पर डंडे से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में 5 अक्टूबर 2021 को थाना छतारी में आरोपी के ​खिलाफ मृतका के परिजनों ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को पांच साल की कैद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया और नवंबर 2021 में...