संतकबीरनगर, फरवरी 28 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। बखिरा थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 4700 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मामला बखिरा थाना क्षेत्र के बंजरिया का है। वादी मुकदमा रामतेज पुत्र बदलू ने 10 अगस्त 2013 को थाना बखिरा पर मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि मेरे पिता बदलू की भैस आरोपी पप्पू उर्फ हंसू पुत्र जगलाल के खेत में चली गयी थी। इसी बात को लेकर प्रतिवादी ने मेरे पिता को लाठी डण्डा से काफी मारा पीटा गया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। एएसजे प्रथम की अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 08 वर्ष के कठोर कारावास व 4700 रुपये के अर्थदण्ड की सजा...