बदायूं, मई 27 -- अपर जिला जज व गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी माना। न्यायाशीश ने दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। एडीजीसी ओमपाल कश्यप के अनुसार कादरचौक थाना इलाके के वारा चिर्रा गांव निवसी नवाब ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया पांच साल पांच माह पहले सुबह उसके घर के बाहर अलाव जल रहा था। जहां पर मेरे वह रमेश के बच्चे ताप रहे थे। अलाव पर तापने को लेकर उनके और रमेश के बच्चे में गालीगलौज और मारपीट होने लगी। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा जब बच्चों को बचाना चाहा, तब रमेश, नत्थू पुत्रगण गोवर्घन तेली, रामलाल पुत्र नात्थू तेली और लालाराम पुत्र रामदास तेली ने गाली ...