मऊ, अप्रैल 28 -- मऊ, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने आठ वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पांच वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया, वहीं अर्थदंड अदा होने के बाद कुल जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का भी आदेश जारी किया। घटना 16 मई 2018 को शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा मोहल्ले में हुई थी। घटना के बाबत शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह भी पढ़ें- भू-विवाद में जानलेवा हमले में बुजुर्ग को छह साल की सजा दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अधिवक्ता असलम अली उर्फ नन्हे घर से दीवानी कचहरी जा रहा था, इसी दौरान आरोपिय...