सिद्धार्थ, मार्च 20 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मो.रफी ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के पांच आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32-32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। भवानीगंज पुलिस ने क्षेत्र वीरपुर निवासी प्रेम प्रकाश पुत्र रामपियारे, चन्द्रभान पुत्र भगौती, संजय चौधरी व धनन्जय चौधरी पुत्र चन्द्रभान व बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के छितिरगवां गांव के महुलिया टोला निवासी राजेश उर्फ गोली पर धारा 147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने आरोपियों को सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...