सुल्तानपुर, जनवरी 31 -- सुलतानपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में 17 साल पूर्व रमाशंकर की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी लालजी वर्मा को सेशन जज सुनील कुमार ने 10 साल की जेल और 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। पांच सितम्बर 2009 की घटना में नन्हेलाल वर्मा के पिता रमाशंकर की लाठी डण्डे से पिटाई में मौत हो गई थी। आरोपी लालजी वर्मा, उसके पुत्र संजय, पत्नी गुड्डन तथा मां इसराजी पर मारपीट, गाली-गलौज व हत्या की धमकी के आरोप में केस दर्ज हुआ था। उपचार के दौरान रमाशंकर की मौत हो जाने पर मुकदमे में गैर इरादतन हत्या के आरोप की वृद्धि हुई जिसमें लालजी के पिता रामराज का नाम भी सामने आया। पुलिस ने आरोपी गुड्डन व इसराजी को क्लीनचिट दे दी थी। सेशन कोर्ट ने इसी मामले में रामराज व संजय को दोषी ठहराते हुए पूर्....