फिरोजाबाद, मार्च 10 -- न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। थाना सिरसागंज के गांव नगला रामसुख निवासी सतबन्त सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह के खेत में 22 अक्टूबर 2020 को सिंचाई हो रही थी। तो मेंढ में चूहों के छेद करने से उसके पडोसी खेत स्वामी दोलतराम पुत्र श्रीपाल के खेत में पानी चला गया। इसी बात को लेकर दौलत राम 23 अक्तूबर 2020 रात्रि समय लगभग 9.30 बजे को मेक्स लोडर गाडी से उसके घर ओर आया। उसके साथ जगदीश ठेकेदार भी आया। उन लोगो ने जमकर गाली गलौज की। बाद में उन लोगो ने मैक्स से सतवंत व उसके मामा अशोक कुमार पुत्र कप्तान सिंह ग्राम रतरूआ थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर कराई। अशोक की उपचार के दौरा...