आगरा, अगस्त 3 -- गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित सतीश निवासी सांधन, थाना अछनेरा को अदालत से राहत मिल गई। अपर जिला जज प्रदीप कुमार ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। साथ ही आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त को भेजते हुए विवेचक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चौधरी और हेमंत चौधरी ने दलील दी कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि करंट किस खेत में लगे तार से आया था। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास रहा। अभियोजन ने वादी, डॉक्टर और विवेचक समेत छह गवाह पेश किए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सके। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विवेचना निष्पक्ष नहीं थी और विवेचक ने वादी से मिलीभगत कर आरोपित को झूठे मुकदमे में फंसाया।

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