फतेहपुर, मार्च 31 -- फतेहपुर। गैरइरादतन हत्या के एक मामले में मंगलवार को जिला जज सुधीर कुमार षष्ठम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोष सिद्ध सगे भाई समेत तीन को दस-दस साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि मौजमाबाद थाना हुसैनगंज निवासी सोहनलाल का गांव के ही अखिलेश अवस्थी के साथ किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। चार फरवरी 2019 की शाम अखिलेश अवस्थी व उसका भाई बृजेश अवस्थी और उनका रिश्तेदार श्यामू शुक्ला निवासी छिवलहा थाना सरेनी जिला रायबरेली नशे की हालत में सोहनलाल के दरवाजे पर चढ़ आए और उसके बेटे आकाश से गाली गलौज कर रहे थे। सोहनलाल मौके पर पहुंच कर विरोध किया तो आरोपी उस टूट पड़े और मारपीट कर उसे मरणा...