बुलंदशहर, सितम्बर 4 -- अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-1) धीरेंद्र कुमार ने गैरइरादतन हत्या के करीब पांच साल पुराने मामले में दो सगे भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने प्रत्येक अभियुक्त पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक राजीव मलिक और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक पंकज राय ने बताया कि यह घटना वर्ष 2021 की है। छतारी थाना क्षेत्र के गांव दीवलाखेड़ा निवासी वादी राधेश्याम के पिता के साथ गांव के ही मनोज कुमार व दुर्गपाल उर्फ दुर्गी पुत्र रामगोपाल और करन सिंह उर्फ जंगली पुत्र रामचरन ने बेरहमी से मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में राधेश्याम की तहरीर पर 23 अगस्त 2021 को छतारी थाने में गैरइरादतन हत्या सहित अन्य धार...