अंबेडकर नगर, सितम्बर 5 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गैरइरादतन हत्या की आरोपिता की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दी। मामला चार माह पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। मोहल्ला दर्जियाना मुबारकपुर निवासी मो. अरशद पुत्र मो. कासिम के घर बीते माह तीन मई को लाठी-डंडों से लैस होकर पड़ोस के ही मो. अकबर पुत्र मो. कासिम, रूबी खातून पत्नी मो. अकबर के अलावां अल्हदादपुर नई बस्ती निवासी सईद अनवर, छोटू एवं मो. अरमान पुत्रगण अब्दुल जलाल, अब्दुल जलालपुर पुत्र अज्ञात समेत छह अन्य ने हमला बोल दिया था। कैंची समेत अन्य धारदार हथियार से हुए हमले में कई लोगों को चोटें आईं जिसमें गम्भीर चोट आने के चलते मो. काशिम की मौत हो गई थी। सत्र न्यायालय में आरोपिता रूबी खातून की जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की दलीलों...