बांदा, मई 26 -- बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) संजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को ट्यूशन पढ़ाने गए स्नातक छात्र की गैर इरादतन हत्या के मामले में अधिवक्ता, उसकी पत्नी व पत्नी के भाई (साले) को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीनों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश साहू ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी रामविशाल साहू पुत्र चंद्रपाल 16 दिसंबर 2012 को नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के दोषी दंपति को उम्रकैद बताया कि उसका भाई रामबाबू बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। रोज की...