गैरइरादतन हत्या के आरोपी को साढ़े नौ साल की कैद, जुर्माना भी
लखीमपुरखीरी, जून 7 -- दस वर्ष पहले ड्राइवर को बुरी तरह हमला करते हुए मौत की घाट उतारने के मामले में एडीजे दिनेश गौतम ने साढ़े नौ साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही उस पर साढ़े पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी कीर्ति त्रिवेदी ने बताया कि बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला सलमान दस टायर ट्रक चला कर रोज़ी रोटी चलाता था, इसी ट्रक पर क्लीनर के रुप मे किच्छा उधमसिंह नगर का रिंकू उर्फ़ रुकम सिंह भी साथ में चलता था। पांच जुलाई 2016 को यह लोग किच्छा उधमसिंह नगर से लोहे की सरिया लोड करने के बाद मैंगलगंज के लिए चले थे, सूत्र बताते हैं कि छह जुलाई को रास्ते में मैगलगंज में लोहे की सरिया को उतारने के बाद औरंगाबाद होकर वापस आ रहा था तभी रस्ते में किसी बात पर क्लीनर रिंकू से ड्राइवर सलमान का विवाद हो गय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.