लखीमपुरखीरी, सितम्बर 17 -- मेड़ के विवाद में किये गये गैरइरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास समेत ग्यारह ग्यारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुये जेल भेज दिया। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के परसा गांव के रहने वाले सुरेश जायसवाल 30 मार्च 2010 को अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे। तभी पड़ोसी खेत स्वामी उमेश मेड़ को लेकर विवाद करने लगे। थोड़ी देर बाद उमेश अपने भाई अखिलेश और अन्य के साथ आये और लाठी डंडों से हमला कर दिया। सुरेश को बचाने आये उसके बेटे को भी मारापीटा।सुरेश ने उमेश, अखिलेश, रामेसुर और अवधराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। दौरान मुकदमा उमेश की मौत हो गयी। तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चली सु...
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