संभल, अक्टूबर 7 -- गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ऋषि कुमार ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोपी हरिकिशन को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता के अनुसार, धनारी थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष वहीद खान ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हरिकिशन पुत्र भूप सिंह निवासी ढकिया नरू, थाना बिलारी, मुरादाबाद के संगठित गिरोह के संबंध में सूचना मिलने पर कार्रवाई की थी। यह भी पढ़ें- गैंगेस्टर के दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना पुलिस के मुताबिक हरिकिशन गिरोह का सरगना था और उसने हारून न...