इटावा औरैया, जुलाई 18 -- इटावा। विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट मधु गुप्ता ने आठ साल पुराने गैगेस्टर के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन भाइयों को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीनों को पांच पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनो पर दस दस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि बढपुरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों का अंजाम देकर अवैध रूप से लोगों से धन की उगाही करने और लोगों में आतंक का माहौल पैदा करने में मुकेश कुमार यादव , वीरेंद्र सिंह यादव व रामवीर सिंह यादव पुत्रगण अंगद सिंह यादव निवासी अजब पुर की मडैया के खिलाफ 15 सितम्बर 2018 में गैगेंस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानवीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप ...