चित्रकूट, फरवरी 27 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी मुन्ना व रोहित निषाद निवासी भिटरिया थाना मऊ को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह प्रभावी बहस की।

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