आगरा, मई 15 -- गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2010 में दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर आरोपी को दो साल का कारावास भी भोगना पडेगा। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2009 में गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में फिरौती के लिए अपहरण व हत्या की वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद कोतवाली प्रभारी जगमोहन त्रिपाठी ने जांच पड़ताल की, इसमें आरोपियों का गिरोह संचालित होते हुए मिला। इसके बाद इंस्पेक्टर ने वर्ष 2010 में आरोपियों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। गुरुवार को इस मामले में एडीजे फास्...