बदायूं, जुलाई 9 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अभियोजन पक्ष एडीजीसी दिलीप गुप्ता के मुताबिक गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त अरबाज उर्फ अबराज, उर्फ बल्ल और जुनैद खान उर्फ आमिर के विरुद्ध गैंग चार्ट नोडल अधिकारी द्वारा डीएम, एसएसपी की अनुमति से एक जून सन 2024 की बैठक में अनुमोदित किया। इसमें यह उल्लेख किया, उक्त गैंगेस्टर रात में घर में घुसकर लूटपाट करना एवं चोरी करते। यह भी पढ़ें- Farrukhabad Kannauj News: गैंगेस्टर अधिनियम में 5 वर्ष 10 माह का कारावास इनके पास से लूटपाट और चोरी किए गए जेवरात, पर्स, नगदी तमंचा आदि...