सोनभद्र, मार्च 17 -- सोनभद्र। गैंगेस्टर कोर्ट ने चार अलग-अलग गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में चार दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं चारों दोषियों 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। चोपन थाना क्षेत्र के नवलोटिलया निवासी संतोष कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह कुशवाहा, डाला चढ़ाई निवासी राकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामशाह गुप्ता, जैनेन्द्र प्रजापति उर्फ पप्पू पुत्र अर्जुन तथा डाला मलिन बस्ती निवासी रतन पासवान पुत्र जगरनाथ के खिलाफ अलग-अलग मामले में गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज था। मंगलवार को न्यायालय ने चारों को दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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