गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को दो वर्ष सात माह का कारावास
सिद्धार्थ, जुलाई 7 -- सिद्धार्थनगर। एएसजे/एफटीसी-सेकेंड मनोज कुमार तिवारी ने सोमवार को गैंगेस्टर एक्ट के एक आरोपी को दो वर्ष सात माह का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड दंडित किया है। त्रिलोकपुर पुलिस ने क्षेत्र के सोहना गांव निवासी कमलेश पुत्र स्व.रामलखन पर गैंगेस्टेर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कमलेश को दो वर्ष सात माह की सजा सुनाई व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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