बाराबंकी, अक्टूबर 3 -- बाराबंकी। बड्डूपुर थाना क्षेत्र से गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को कोर्ट ने दो साल साधारण कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही इस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना बड्डूपुर में तैनात उपनिरीक्षक श्रीमती ज्योति वर्मा ने 26 नवंबर 2023 को महेन्द्र जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम सिकोहना थाना मोहम्मदपुर खाला के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने के सम्बन्ध में बड्डूपुर थाना में ही गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कुर्सी थाना के निरीक्षक राजेन्द्र प्रताप सिंह ने विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-08 ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.