बिजनौर, मई 16 -- बिजनौर। समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर क्षेत्र में भय और आतंक फैलाने के मामले में अपर जिला जज अलका चौधरी की अदालत ने नहटौर निवासी गैंगस्टर सुरेश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी सलीम अख्तर ने बताया कि 2 जून 2010 को थाना शहर कोतवाली में तैनात तत्कालीन इंस्पेक्टर गुरदीप ग्रेवाल ने सूचना के आधार पर नहटौर थाना क्षेत्र निवासी सुरेश पुत्र दयाराम और मोहल्ला मौलवियान निवासी परवेज पुत्र शमीम अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपियों ने एक गिरोह बना रखा था, जिसका सरगना परवेज अहमद था। यह भी पढ़ें- तीन गैंगस्टरो को कैद गिरोह के सदस्य आर्थिक लाभ के लिए संगीन अपराधों को अंजाम देते थे। आरोपियों के खिलाफ बिजनौर थाने में कई मुकदमे दर्ज बताए गए।अदालत में यह भ...