मेरठ, जुलाई 3 -- मवाना थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर एवं गैंगस्टर आरोपी सलमान को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दोषी ठहराते हुए स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट मेरठ ने दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मवाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। थाना मवाना में वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 143/2019, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त सलमान पुत्र इरफान निवासी मोहल्ला मुन्नालाल, मक्का मस्जिद के पास, मवाना के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिका...